Banshawali Certificate Kaise Banawaye 2024: आप सभी विहार निवासियों को बता दो की यदि आप वंशावली बनवाना चाहते हैं तो इसका नियम बदल दिया गया है तो आपको कैसे बनवाना होगा अपने वंशावली तो इस आर्टिकल में पूरी प्रक्रिया बताई गई है |
Banshawali Certificate Kaise Banawaye 2024: यदि आप बिहार के निवासी हैं और जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वंशावली बनवाना पड़ता है तो आपको वंशावली कहां से और कब और कैसे बनेगा पूरी प्रक्रिया इस आर्टिकल में बताई गई तो इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़कर आप वंशावली प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं |
Banshawali Certificate Kaise Banawaye 2024: Overview
Article Name | Banshawali Certificate Kaise Banawaye 2024: पंचायतो में सरपंच ही जारी करेंगे वंशवली प्रमाणपत्र |
Article Type | Latest Update/ Certificate |
Application Mode | Online/Ofline |
आप सभी बिहार वासियों को इस आर्टिकल स्वागत करना चाहता हूं यदि आप वंशावली बनवाना चाहते हैं तो वंशावली बनवाने की क्या प्रक्रिया है इस आर्टिकल में पूरी प्रक्रिया बताई गई है |
आप सभी को बता दूं कि यदि आप वंशावली बनवाना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया रखी गई है जिसके माध्यम से आप अपने का वंशावली बनवा सकते हैं तो पूरी प्रक्रिया इस आर्टिकल में बताई गई है तो इस आर्टिकल के माध्यम से आसानी तरीका से वंशावली बनवा सकते हैं |
कौन करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र जारी
Banshawali Certificate Kaise Banawaye 2024: राज्य में वंशावली प्रमाण पत्र सरपंच जारी करेंगे इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने जारी करेंगे | इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों, विकास आयुक्त, जिला परिषद और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र भेजा है |
जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वह शपथ पत्र पर अपनी वंशावली का विवरण और स्थानीय निवासी होने के साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे सचिन अधिकतम 7 दिनों के अंदर जांच करने के बाद इसकी अनुशंसा ग्राम कचहरी को करेंगे |
Banshawali Certificate Kaise Banawaye 2024: ग्राम कचहरी सचिव पंचायत सचिव ने प्राप्त आवेदनों को अपने स्तर पर संबंधित पंजी में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करेंगे उसे अभिलंब ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृत के लिए भेजेंगे | सरपंच उस आवेदन की छाया प्रति कर कर ग्राम कचहरी के किसी स्थान पर चिपकाते हुए आम लोगों से 7 दिनों के अंदर आपत्ति आमंत्रित करेंगे| आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सरपंच पर पत्र में अपने सील मोहर और हस्ताक्षर के साथ वंशावली निर्गत करेंगे | सूचना पट पढ़ प्रदर्शित आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो सरपंच उस आवेदन पत्र पर सार्वजनिक सुनवाई कर उचित निर्णय लेंगे |
दो प्रतियो में तैयार होगा वंशावली प्रमाण पत्र
वंशावली दो प्रतियो में तैयार की जाएगी | वंशावली के दोनों प्रतियं सभी सहित ग्राम पंचायत सचिव को वापस कर दी जाएगी | ग्राम कचहरी सचिव उक्त वंशावली की छाया प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख सकेंगे सरपंच से वंशावली प्राप्त हो जाने पर पंचायत सचिव एक प्रति पर अपना हस्ताक्षर कर दूसरी प्रति में आवेदक का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसे सौप देंगे | दूसरी प्रति के आधार पर पारिवारिक पंजी में उसका पूर्ण विवरण अंकित करेंगे दूसरी प्रति तथा मूल आवेदन को ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा |
15 दिन में निर्णय के बाध्यता होगी
पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को अपनी अनुशंसा समर्पित करने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अंदर सरपंच को वंशावली पर अंतिम निर्णय लेने की बाध्यता होगी | बाद में ऐसे सभी प्रमाण पत्र को आरपीएस के अंतर्गत ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी की जाएगी| इस संबंध में अलग से आदेश जारी होगा | पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी समय-समय पर जांच कर या सुनिश्चित करेंगे की वंशावली बनाने की प्रक्रिया का अक्षरशः पालन हो रहा है या नहीं |
स्थानीय निवास के लिए ये सभी प्रमाण पत्र जरूरी
जिस व्यक्ति को वंशावली की आवश्यकता है उसे संबंधित ग्राम पंचायत के किसी गांव का स्थानीय निवास होना आवश्यक है | स्थानीय निवासी को इनमें एक प्रमाण पत्र जरूरी है: ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव द्वारा संधारित्र पारिवारिक पंजी में उसे व्यक्ति के परिवार का विवरण | पूर्वज के जमीन का खतियान वासगीत पर्चा | आधार कार्ड जिसमें आवेदक का पता दर्ज हो | यदि अभ्यर्थी के पास जमीन नहीं हो तो ग्राम का वोटर लिस्ट जिसमें उनका और उनके परिवार का नाम | सक्षम पदाधिकारी द्वारा पूर्व में निर्गत निवास प्रमाण पत्र मैट्रिक अथवा अन्य कक्षा का नामांकन प्रमाण पत्र |
वंशावली बनवाने के लिए आपको ₹10 शुल्क देने के लिए निर्धारित किया गया है:-
वंशावली बनाने के लिए आवेदन के साथ नगद ₹10 पंचायत कार्यालय में देना होगा| पंचायत सचिव इस शुल्क के युवाज में आवेदन को रसीद देंगे | यह शुल्क राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी| पंचायत सचिव ऐसे हर आवेदन का विवरण को संधारित्र पंजी में दर्ज करेंगे| दोबारा वंशावली निर्धारित करने के लिए आवेदन को पंचायत सचिव के पास ₹100 का शुल्क जमा करना होगा | पंचायत सचिव अपने अनुशंसा से संबंधित कागज से संतुष्ट होकर सील मोहर और तिथि के साथ ग्राम कचहरी को करेंगे ग्रसित आवेदन की छाया प्रति पंचायत सचिव अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे |
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